Tuesday, June 2, 2026
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Government Pension: हर महीने सिर्फ 55 रुपए का करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 3000 की पक्की सरकारी पेंशन, कैसे करें आवदेन


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  • 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है।

Prime Minister Shram Yogi Maandhan Yojana: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बेहद ही बेहतरीन माध्यम है. जहां, इस योजना के तहत उन लोगों को पेंशन दी जाएगी जो किसी सरकारी या फिर बड़ी नौकरी में काम नहीं करते हैं, जिनका भविष्य आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर है. 

आखिर क्या है योजना की मुख्य बातें?

इस योजना को खास तौर से रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालकों, घरेलू नौकरों मजदूरों के साथ-साथ छोटे दुकानदारों के लिए ही बनाया गया है. जहां, योजना में आवेदन करने वाले की उम्र 18 to 40 के बीच ही होनी चाहिए. इसके अलावा, उसकी मासिक आय 15 हजार या फिर उसे कम होनी चाहिए. इतना ही नहीं, आवेदन करने वाले को इस बात का ध्यान रखा होना कि वह अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का न सिर्फ फायदा ले रहा हो बल्कि टैक्स भी नहीं भरता हो. 

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जानें कैसे काम करती है योजना?

तो वहीं, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जितना पैसा आप जमा करते हैं, उतनी ही राशि सरकार भी आपके खाते में अलग से जमा करना शुरू कर देती है. उदाहरण के तौर पर, अगर 18 साल की उम्र में जुड़ने पर आपको हर महीने 55 रुपये देने हैं, तो सरकार भी 55 रुपये अपनी तरफ से आपके खाते में जमा करेगा. इसके साथ ही 40 साल की उम्र में शामिल होने पर आपको हर महीने 200 रुपये भी जमा करना होगा. 

60 साला की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थियों को हर महीने 3 हजार रुपये का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा अगर पति और पत्नी दोनों इस योजना से जुड़ते हैं, तो दोनों को अलग से पेंशन भी मिलेगी, जिससे परिवार को कुल 6 हजार रुपये बड़ा फायदा मिलने वाला है. 

लाभार्थी योजना में कैसे जुड़ सकते हैं? 

अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना होगा. जिसके बाद पहचान पत्र और बैंक खाते की जानकारी देकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इसके अलावा खाते से पैसे अपने आप कटने की व्यवस्था होने की वजह से हर महीने जमा करने की परेशानी को इस योजना में खत्म कर दिया गया. लेकिन, अगर 60 साल के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को आधी पेंशन 1 हजार 500 के रूप में मिलती रहेगी. 

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