न्यूयॉर्क3 मिनट पहले
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पाकिस्तान में हुए संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। यूएन ह्यूमन राइट एजेंसी (UNHR) के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी है कि 27वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
टर्क ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि यह बदलाव उन जरूरी कानूनी नियमों (रूल ऑफ लॉ) को भी कमजोर कर सकता है, जिनसे देश में कानून-व्यवस्था बनी रहती है।
पाकिस्तान में 12 नवंबर को संसद ने सेना की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी। इस दौरान संविधान के 48 अनुच्छेदों में बदलाव किए गए थे।

संविधान संशोधन के दौरान PM शहबाज शरीफ और PML-N के अध्यक्ष नवाज शरीफ भी संसद में मौजूद रहे।
‘अदालत पर राजनीति का असर बढ़ेगा’
टर्क ने चिंता जताई कि संविधान संशोधन पिछले साल पारित 26वें संविधान संशोधन की तरह बिना जरूरी चर्चा के बिना ही पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव सिस्टम में इतनी बड़ी फेरबदल करते हैं कि अदालतों पर राजनीति का असर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।
टर्क ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक मुख्य पैमाना यह है कि उस पर सरकार का दखल न हो। अगर यह सुरक्षा खत्म हो गई, तो अदालतें मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगी और न ही कानून को सभी पर बराबरी से लागू कर पाएंगी।
टर्क ने संशोधन में शामिल उस प्रावधान पर भी चिंता जताई जिसमें राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को आजीवन आपराधिक मामलों से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बात जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।


