ITR-2 Online Filing: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आईटीआर-2 फाइल करना अब संभव हो गया है. आयकर विभाग ने इस सुविधा को आयकर पोर्टल पर सक्रिय कर दिया है. यानी अब अगर कोई करदाता ऑफलाइन एक्सेल वर्जन का इस्तेमाल करते हुए ई-फालिंग पोर्टल से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. कई लोग ऑनलाइन विकल्प को कहीं ज्यादा तेज मानते हैं, क्योंकि कुछ डिटेल्स अपने आप उसमें आ जाती है.
आयकर विभाग की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा गया कि ऑनलाइन मोड के लिए आईटीआर-2 का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय कर दिया गया है.
गौर करने वाली बात ये है कि इस महीने 11 जुलाई को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल फॉर्म जारी कर दिए गए थे, जिन्हें लोग डाउनलोड करके ऑफलाइन भर सकते हैं और फिर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.
किसके लिए है आईटीआर-2
दरअसल, आईटीआर-2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन, पेंशन से होती है, एक से ज्यादा घर हो, पूंजीगत आय या फिर आय के अन्य स्त्रोत हों. ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो व्यावसायी है या फिर पेशेवर रूप से उनकी कमाई होती है. हिन्दू अविभाजित परिवार भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर वे इस नियम के दायरे में आ रहे हों.
इस साल आईटीआर-2 फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें करदाता को पता होना चाहिए. नए इंडेक्सेशन और टैक्स नियम के लागू होने के बाद 23 जुलाई 2024 के पहले और उसके बाद के दीर्घकालिक पूंजीगत आय को अलग-अलग रिपोर्ट करना होगा.
अगर आपके पास बिना सूचीबद्ध बॉण्ड या डिबेंचर हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आपने इन्हें कितने समय से रखा हुआ है. 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद किसी शेयर बायबैक से प्राप्त की गई कोई भी राशि “अन्य स्रोतों से आय” के अंतर्गत दिखानी चाहिए, और पूंजीगत लाभ के तहत इसे शून्य बताया जाना चाहिए.
इसके साथ ही, यदि आपकी वार्षिक आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है तो आपको अपनी संपत्तियों और देनदारियों का विवरण देना जरूर होगा. ये सीमा पहले 50 लाख रुपये थी.
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