Friday, September 5, 2025
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GST हटने के बाद Life और Health इंश्योरेंस प्रीमियम में कितनी होगी बचत? जानिए आसान कैलकुलेशन


टर्म लाइफ इंश्योरेंस के मामले में पूरे प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू होता है।- India TV Paisa

Photo:FREEPIK टर्म लाइफ इंश्योरेंस के मामले में पूरे प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू होता है।

सरकार ने निजी लाइफ इंश्योरेंस और निजी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर से जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया है। अब इन इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में काफी बचत होने वाली है, क्योंकि ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। 22 सितंबर से यह जीएसटी समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में यहां यह समझना भी जरूरी है कि आखिर अब प्रीमियम भुगतान में आपको कितने रुपये की बचत होगी। इस कुछ कैलकुलेश से आसानी से समझा जा सकता है।

अब तक कितना लगता रहा है जीएसटी

bajajallianzlife के मुताबिक, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के मामले में पूरे प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू होता है, जबकि एंडोमेंट पॉलिसी में पहले वर्ष के प्रीमियम पर 4.5% जीएसटी लागू होता है और फिर बाद के वर्षों के प्रीमियम पर 2.25% जीएसटी चुकाना होता है। हालांकि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी यूलिप पर 18% जीएसटी लागू होता है। बीमा योजनाओं में जीएसटी की दर सीधे आपकी प्रीमियम राशि को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत लगता है।

प्रीमियम में कितने की होगी बचत

अगर आपने एलआईसी से एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका बेस प्रीमियम 15,000 रुपये था तो आपने इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी चुकाया है, जो कैलकुलेशन के मुताबिक, 2700 रुपये बैठता है। यानी आपने कुल प्रीमियम 17,700 रुपये चुकाए थे। अब जीएसटी हटने के बाद आपको यह 2700 नहीं चुकाने होंगे यानी आपको अब अगला प्रीमियम सिर्फ 15000 रुपये ही देने हैं। यानी आपको हर साल अब 2700 रुपये की बचत होगी।

इसी तरह, अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका बेस प्रीमियम 25,000 रुपये था, लेकिन इस पर आपने 18 प्रतिशत और जीएसटी भी चुकाया था, जो कैलकुलेशन के मुताबिक, 4500 रुपये बैठता है। यानी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कुल 29500 रुपये चुकाया था। जीएसटी हटने के बाद यानी 22 सितंबर के बाद जब आप हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यु कराएंगे तो आपको यह 4500 रुपये नहीं देने हैं, जो अब आपकी बचत कहलाएगी।

सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस और निजी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। इससे कंपनियों को अपने उत्पाद का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी और बीमा पॉलिसी की बिक्री भी तेज होगी।

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