Himachal Police Recruitment Exam: हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा सवालों के घेरे में है. इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर हिमाचल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई.
अदालत ने हिमाचल सरकार, हिमाचल लोक सेवा आयोग और कांगड़ा पुलिस को नोटिस जारी किए हैं. सभी को चार हफ्तों के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है. याचिका में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं.
हिमाचल लोक सेवा आयोग ने पुलिस भर्ती के लिए 15 जून को लिखित परीक्षा करवाई थी, जो प्रदेश भर में 18 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. अधिवक्ता विनय शर्मा ने कहा कि लोक सेवा आयोग को परीक्षा केंद्रों में नकल की लगभग 1 हजार 600 शिकायतें मिली थीं. याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट में याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में नकल कर 17 हजार शिक्षकों को हटाने के मामले का भी हवाला दिया. याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और सीबीआई से जांच की मांग की है. अब इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1088 पुलिस जवानों के पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया करवाई थी. 708 पद पुरुषों के लिए और 380 पद महिला कांस्टेबल के लिए हैं. इस पुलिस भर्ती के लिए एक लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन बहुत सारे ग्राउंड टेस्ट में के लिए भी नहीं आए. ग्राउंट टेस्ट में 16000 अभ्यर्थी ही सफ़ल हो पाए, जिन्होंने 15 जून को लिखित परीक्षा दी थी.
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