New Labour Code: केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पाँच साल पहले संसद से पारित किए गए चार नए श्रम संहिता कानूनों को अब लागू कर दिया है. इन चार लेबर कोड—मजदूरी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड—के लागू होने के बाद 29 पुराने श्रम कानून समाप्त हो गए हैं. सरकार का कहना है कि यह सुधार श्रमिकों को अधिक सुरक्षा, स्पष्ट नियम और बेहतर सामाजिक संरक्षण देने के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है.
नए लेबर लॉ में क्या खास
नए लेबर कोड का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रेच्युटी के नियमों पर पड़ा है. पहले किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए पाँच साल की निरंतर सेवा जरूरी थी, लेकिन अब यह अवधि घटाकर सिर्फ एक साल कर दी गई है. इससे फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके अलावा, महिलाओं को सुरक्षा प्रबंधों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है और उन्हें ओवरटाइम के लिए पुरुषों की तरह दोगुना भुगतान मिलेगा. हफ्ते में 48 घंटे कार्य समय तय किया गया है, जबकि प्रतिदिन 8 से 12 घंटे काम किया जा सकता है. ओवरटाइम की स्थिति में कंपनियों के लिए दोगुना वेतन देना अनिवार्य होगा.
नए श्रम कानूनों के लागू होने के साथ ही सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनी अधिकार बन गई है. अब किसी भी सेक्टर के कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा. हर कर्मचारी को नियुक्ति के समय अपॉइंटमेंट लेटर देना भी अब अनिवार्य है, जिससे नौकरी की शर्तों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. पूरे देश में छोटे और खतरनाक कार्यस्थलों सहित सभी जगहों पर ईएसआईसी कवरेज अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि चिकित्सा और बीमा सुरक्षा का दायरा बढ़ सके.
ओवरटाइम में दोगुना सैलरी
खास बात यह है कि नए लेबर कोड में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डिजिटल और ऑडियो-विज़ुअल मीडिया वर्कर्स, बागान मजदूरों और डबिंग आर्टिस्ट को भी औपचारिक श्रम संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है. इससे इन क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को नियमित रोजगार सुरक्षा और स्पष्ट श्रम अधिकार मिल सकेंगे. नए कानूनों के लागू होने से श्रमिकों को अधिक सुरक्षा मिलेगी, रोजगार में पारदर्शिता बढ़ेगी और कामकाजी स्थितियों में सुधार आने की उम्मीद है.
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