GST On UPI Transactions: देश में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे यूपीआई ट्रांजेक्शन, सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं. हाल ही में यूपीआई पर जीएसटी लगाए जाने की खबरों के बीच, वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं किया गया है. मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि दो हजार रुपये के ऊपर ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की सिफारिश नहीं की गई है.
UPI ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा GST
दो हजार रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर जीएसटी के बारे में सरकार के विचार पूछे जाने के एक सवाल का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के आधार पर जीएसटी की दरें और छूट पर फैसला किया जाता है. यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें राज्य और केन्द्र दोनों के सदस्य शामिल हैं.
गौरतलब है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी का मामला उस वक्त सामने आया, जब कर्नाटक में यूपीआई लेनदेन के डेटा के आधार पर व्यापारियों को करीब 6000 जीएसटी नोटिस जारी किया गया है.
कर्नाटक में जीएसटी नोटिस से हड़कंप
कर्नाटक में व्यापारियों के संगठन ने जीएसटी लेनदेन के डेटा को आधार बनाकर भेजे गए जीएसटी नोटिस के खिलाफ सड़क पर उतरकर हड़ताल करने की धमकी दी है. जबकि आयकर अधिकारियों ने इसे कानून के मुताबिक सही कदम बताया है.
कॉमर्शियल टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर मीरा सुऱेश पंडित ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि जब सेवा क्षेत्र में ट्रांजेक्शन लिमिट 20 लाखकर और वस्तुओं के लिए सीमा 40 लाख को पार कर जाती है, उस स्थिति में जीएसटी एक्ट के तहत अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है. इसके साथ ही, अपने टर्नओवर की भी घोषणा करनी पड़ती है