Saturday, April 25, 2026
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donald Trumps Gold Card Visa Flops Only One Approved So Far


वाशिंगटन23 मिनट पहले

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ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसीडेंसी (हमेशा रहने) का अधिकार देगा। - Dainik Bhaskar

ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसीडेंसी (हमेशा रहने) का अधिकार देगा।

अमेरिका में अब तक केवल एक व्यक्ति ने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बहुचर्चित ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा हासिल किया है। गोल्ड कार्ड वीजा में कोई विदेशी 10 लाख डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपए) देकर अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार पा सकता है।

वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने संसदीय समिति की सुनवाई में यह जानकारी दी। यह आंकड़ा उनकी पहले की उस घोषणा से काफी कम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि योजना लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में करीब 10,800 करोड़ रु. के 1300 आवेदन बेचे जा चुके हैं। लुटनिक ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल सैकड़ों आवेदन प्रक्रिया में हैं।

ट्रम्प ने फरवरी, 2025 में ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर (45 करोड़ रुपए) रखी थी। सितंबर में इसे घटाकर 1 मिलियन डॉलर कर दिया गया था।

ट्रम्प का कहना था कि यह अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा है, जो टॉप टैलेंट (जैसे भारत-चीन से पढ़े स्टूडेंट्स) को रोकने और कंपनियों को अमेरिका लाने के लिए है।

कार्ड लॉन्च करते हुए ट्रम्प ने कहा था-

सिर्फ टैलेंटेड लोगों को वीजा देंगे: ट्रम्प

गोल्ड कार्ड की अनलिमिटेड रेसीडेंसी में नागरिकों को सिर्फ पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, बाकी सारी सुविधाएं एक अमेरिकी नागरिक के जैसी मिलती हैं। यह प्रक्रिया उसी तरह होगी, जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि यह वीजा प्रोग्राम खास तौर पर धनी विदेशियों के लिए है, ताकि वे 1 मिलियन डॉलर देकर अमेरिका में रहते हुए काम कर सकें। अब अमेरिका सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही वीजा देगा, न कि ऐसे लोगों को जो अमेरिकियों की नौकरियां छीन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस रकम का इस्तेमाल टैक्स को घटाने और सरकारी कर्ज चुकाने में किया जाएगा।

ट्रम्प ने फरवरी, 2025 में ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था।

ट्रम्प ने फरवरी, 2025 में ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था।

गोल्ड कार्ड में हमेशा रहने का अधिकार मिलेगा

ट्रम्प ने गोल्ड कार्ड के अलावा 3 नए तरह के वीजा कार्ड भी लॉन्च किए थे। इनमें ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’, ‘ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड’ और ‘कॉर्पोरेट​​​​​ गोल्ड कार्ड’ शामिल हैं।

ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसीडेंसी (हमेशा रहने) का अधिकार देगा। वहीं ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड जल्दी शुरू किया जाएगा।

EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लेगा गोल्ड कार्ड

कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के मुताबिक, यह गोल्ड कार्ड मौजूदा EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लेगा। ग्रीन कार्ड श्रेणियां बंद हो सकती हैं। EB-1 वीजा अमेरिका का एक स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) वीजा है।

EB-2 वीजा भी ग्रीन कार्ड के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा (मास्टर्स या उससे ऊपर) की योग्यता रखते हों।

ट्रम्प गोल्ड कार्ड से जुड़े 10 सवाल-जवाब…

1.सवाल: ट्रम्प गोल्ड कार्ड क्या है?

जवाब: गोल्ड कार्ड एक नया वीजा/रेसिडेंसी प्रोग्राम है, जिसे डोनाल्ड ट्रम्प ने पेश किया है। यह अमेरिका में लंबे समय तक रहने, काम करने और नागरिकता (US citizenship) पाने का एक विकल्प है।

2.सवाल: यह कार्ड किसको मिलेगा?

जवाब: पारंपरिक वीजा या “ग्रीन कार्ड” (Green Card) से अलग यह प्रोग्राम खासतौर से अमीरों, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन या टैलेंटेड प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है।

3.सवाल: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड क्या है?

जवाब: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनी द्वारा अपने एक या अधिक कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। कंपनी को प्रति कर्मचारी 15,000 डॉलर का गैर-वापसी योग्य DHS शुल्क देना होता है। वेटिंग पूरी होने के बाद प्रति कर्मचारी 2 मिलियन डॉलर देना होता है।

4.सवाल: कंपनी स्पॉन्सरशिप बदलना चाहे तो क्या होगा?

जवाब: अगर कंपनी किसी कर्मचारी का स्पॉन्सरशिप बदलना चाहे तो नए कार्ड के लिए फिर से 2 मिलियन डॉलर नहीं देना पड़ता। पुराना कार्ड नए कर्मचारी के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसमें 1% सालाना मेंटेनेंस फीस और 5% ट्रांसफर फीस (नई DHS बैकग्राउंड चेक सहित) भी लगती है।

5.सवाल: आवेदक को कौन से फायदे मिलते हैं?

जवाब: आवेदक को EB-1 या EB-2 वीजा के तहत लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस (ग्रीन कार्ड) मिलता है।

6.सवाल: क्या परिवार के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं?

जवाब: हां। पति/पत्नी और 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे मुख्य आवेदक के साथ शामिल किए जा सकते हैं। उन्हें भी तेज प्रोसेसिंग मिलती है। हर परिवार के सदस्य के लिए अलग से 15,000 डॉलर DHS शुल्क और 1 मिलियन डॉलर देना होता है।

7.सवाल: आवेदन कैसे करें और क्या जिम्मेदारी है?

जवाब: ऑनलाइन आवेदन और 15,000 डॉलर का शुरुआती शुल्क वेबसाइट (https://trumpcard.gov/) के माध्यम से जमा करना होता है। इसके बाद DHS वेटिंग शुरू करता है।

वेटिंग सफल होने पर आगे की फीस जमा करनी होती है। USCIS ईमेल के जरिए myUSCIS.gov अकाउंट बनाने और आगे के दस्तावेज जमा करने के निर्देश भेजता है।

8.सवाल: पेमेंट कैसे करें?

जवाब: 15,000 डॉलर प्रोसेसिंग फीस- क्रेडिट कार्ड (अमेरिकी व अंतरराष्ट्रीय) या ACH डेबिट (केवल अमेरिकी बैंक)

10 लाख या 20 लाख डॉलर फीस- वेटिंग के बाद मिले ईमेल के अनुसार ACH डेबिट या Swift वायर ट्रांसफर

अन्य वीजा संबंधी छोटे शुल्क- अमेरिकी विदेश विभाग अलग से बताता है।

9.सवाल: ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड क्या है? (जल्द आ रहा है)

जवाब: ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड व्यक्ति को बिना किसी ट्रैवल वीजा के हर साल 270 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है।

10 सवाल: ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड के फायदे क्या है?

जवाब: ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड वाले व्यक्ति को विदेश से कमाई हुई इनकम पर अमेरिका में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

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