
अब अगर आप हवाई यात्रा के दौरान बिना किसी दिव्यांगता या चलने-फिरने में कठिनाई के भी व्हीलचेयर की सुविधा लेते हैं, तो इसके लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत एयरलाइंस अब सक्षम यात्रियों से व्हीलचेयर सेवा के लिए फीस वसूल सकेंगी। यह बदलाव उन लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, जो बिना किसी जरूरत के मुफ्त व्हीलचेयर सुविधा का फायदा उठाते हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
DGCA ने बदले सिविल एविएशन के नियम
DGCA ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के मुताबिक, अब एयरलाइंस उन यात्रियों से असिस्टेंस फीस वसूल सकेंगी जो दिव्यांग या चलने-फिरने में अक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्हीलचेयर की सुविधा लेना चाहते हैं। यह शुल्क एयरलाइन अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगी ताकि यात्रियों को पहले से इसकी जानकारी रहे।
एयरलाइंस की जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग टाइम में बदलाव
नए नियमों के अनुसार, यात्रियों को अगर व्हीलचेयर या किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो उन्हें उड़ान से पहले समय पर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। DGCA ने कहा है कि एयरलाइंस अपनी सुविधानुसार मिनिमम रिपोर्टिंग टाइम तय कर सकती हैं ताकि सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि, दिव्यांगजन या चलने-फिरने में असमर्थ यात्रियों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा पहले की तरह मुफ्त रहेगी। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे यात्रियों को प्रायोरिटी दी जाए और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
एयरपोर्ट पर मिलेगी बेहतर सुविधा
DGCA ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भी निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग यात्रियों या जिनकी गतिशीलता सीमित है, उनके लिए हवाई अड्डों पर विशेष इंतजाम किए जाएं। एयरपोर्ट पर रिजर्व ड्रॉप-ऑफ पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि टैक्सी या प्राइवेट गाड़ियों से आने वाले दिव्यांग यात्रियों को आसानी हो। इन पॉइंट्स को हमेशा खाली रखा जाएगा और वहां से व्हीलचेयर सहायता तुरंत उपलब्ध होगी। इसके अलावा, एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर और बाहर स्पष्ट साइनबोर्ड और संकेत लगाए जाएंगे ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से सहायता डेस्क तक पहुंच सकें। वहीं, PRM काउंटर के पास बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी।
अब क्यों लिया गया यह फैसला?
DGCA का कहना है कि पिछले कुछ समय में एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास व्हीलचेयर बुकिंग को लेकर कई शिकायतें आई थीं। कई सक्षम यात्री बिना जरूरत के यह सेवा ले लेते थे, जिससे दिव्यांग यात्रियों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती थी। इसी वजह से DGCA ने यह निर्णय लिया कि जो लोग बिना मेडिकल आवश्यकता के व्हीलचेयर सुविधा लेंगे, उनसे उचित शुल्क लिया जाएगा।
यात्रियों को क्या करना होगा?
अब यदि कोई सक्षम व्यक्ति व्हीलचेयर सुविधा लेना चाहता है, तो उसे पहले से बुकिंग करनी होगी और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। DGCA के मुताबिक, यह कदम हवाई अड्डों पर सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएगा।


